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हाईकोर्ट ने कहा है कि DDMA द्वारा दस अप्रैल को जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार फिलहाल धार्मिक स्थलों को बंद नहीं किया गया है इसलिए मरकज को भी खुला रखा जा सकता है परन्तु कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को मरकज के बाकी दो फ्लोर्स पर भी लोगों की एंट्री को लेकर इजाजत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को कहा कि इसके लिए उन्हें कोर्ट में अपील करने के बजाय संबंधित ऑथोरिटी के पास जाना चाहिए। यह भी पढ़ें