इस बीच सरकार ने कोरोना के सर्विलांस और रिस्पॉन्स को और मज़बूत करने के लिए बुधवार को संशोधित रिवाइज्ड कोविड रिस्पॉन्स प्लान ( Covid Response Plan ) जारी किया है। इसके अलावा आइसोलेटेड मामले ( Isolated Case ) वाले इलाकों और हाई रिस्क ग्रुप के सर्विलांस के आदेश जारी किए गए हैं।
Rahul Gandhi ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा – अर्थव्यवस्था के बारे में सच बताने पर BJP ने उड़ाया था मजाक आइसोलेटेड एरिया ( Isolated Case ) जिला सर्विलांस यूनिट ( DSU ) ऐसे सभी इलाकों की विस्तृत जानकारी इकठ्ठा करेगी जहां आइसोलेटेड मामले सामने आ रहे हैं। इसके लिए डेली क्लस्टर रिपोर्ट, लाइन लिस्ट और ज्योग्राफिकल मैपिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रभावित इलाकों में सख्त सर्विलांस के जरिए 72 घंटे के अंदर प्रभावी कांटैक्ट ट्रेसिंग, कोरोना ऐप के ज़रिए SARI/ILI केस का हाउस टू हाउस सर्वे, चिन्हित इलाकों में हाई रिस्क ग्रुप (HRGs) और स्पेशल सर्विलांस ग्रुप (SSGs) के तहत आने वाले लोगों की लिस्टिंग की जाएगी।
हाई रिस्क ग्रुप ( High risk group ) 60 साल से अधिक आयुवर्ग और गंभीर बीमारियों (co-morbidites) से ग्रसित लोग, एचआरजी लिस्टिंग के तहत आने वाले लोग और उनके सीधे संपर्क वाले लोगों की स्क्रीनिंग और मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे। एचआरजी के डायरेक्ट कांटैक्ट अगर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फौरन उनके आइसोलेशन की व्यवस्था की जाएगी।
LAC Disengagement : पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन की सेना देखेगी कि सैनिक पीछे हटे कि नहीं, तब तक सेना अलर्ट स्पेशल सर्विलांस ग्रुप ( Special Surveillance Group ) स्पेशल सर्विलांस ग्रुप में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी वाले और सामान वाहक, हाउसमेड, पलम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, मैकेनिक, ग्रॉसरी, किराना, पार्सल और पोस्ट सप्लाई करने वाले लोगों को इस ग्रुप में रखा गया है। MCD, ट्रांसपोर्ट, पुलिस, RWA, DDA की मदद से सभी स्पेशल सर्विलांस ग्रुप की लिस्टिंग की जाएगी। अगर कोई भी ILI/ SARI केस पाया जाता है तो उसे स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार डील किया जाएगां।
अगर स्पेशल सर्विलांस ग्रुप में कोई पॉजिटिव केस पाया जाता है तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत उसकी देखभाल की जाएगी। उसके घर और काम की जगह को फौरन डिसइंफेक्ट और सैनिटाइज कराया जाएगा और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस की प्रक्रिया की जाएगी। सीधे संर्पक में आने वाले और प्राइमरी कॉन्टेक्ट को ट्रेस करके 15 दिन के सख्त क्वारन्टीन में रहना होगा।
ICMR गाइडलाइंस दिल्ली सरकार की किसी डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, मैटरनिटी सेंटर या अन्य हेल्थ फेसिलिटी को विज़िट करने वाले स्पेशल सर्विलांस ग्रुप को ICMR गाइडलाइंस के तहत टेस्ट कराना होगा। कोविद सर्विलांस प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। जिन स्पेशल सर्विलांस ग्रुप के पास निजी या कॉमर्शियल वाहन है उन्हें अपने वाहनों और काम करने के औजारों को रेगुलर डिसइंफेक्ट और सैनिटाइज कराने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।