4.30 लाख उपभोक्ताओं को राहत
दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि योजना के तहत अब तक 4.30 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। वहीं, इस फैसले के बाद कई उपभोक्ताओं का लाभ मिलेगा। जिनका बिल 31 मार्च 2019 तक का बकाया हैं, वह 31 दिसंबर तक चुका सकेंगे। इस योजना के तहत सभी घरेलू और व्यवसायिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को जुर्माने की पूरी तरह माफ रहेगी।
किसे मिलेगा लाभ?
इस योजना के तहत इसके तहत E, F, G और H श्रेणी की कॉलोनियों के उपभोक्ताओं का बकाया बिल माफ कर दिया गया है। वहीं ए से डी श्रेणी की कॉलोनियों के उपभोक्ताओं को बिल में 25 से 75 की छूट दी जाएगी। इसके अलावा 100 फीसदी तक जुर्माना माफ किया जाएगा। उपभोक्ता तय समय के अनुसार, बकाया बिल भुगतान कर छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए पानी का मीटर चालू हालत में होना जरूरी है। इस योजना के तहत जिन घरेलू उपभोक्ताओं के पास फंक्शनल मीटर्स हैं, उन्हें इसका लाभ मिल रहा है। ऐसे लोगों का सारा लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) पूरा माफ कर दिया जाएगा। ये एक तरह से पैनल्टी और इंट्रस्ट होता है।
कंपनियों का रखा ध्यान
वहीं, इस पर भाजपा का कहना है कि केजरीवाल सरकार और डीईआरसी ने उपभोक्ताओं के बजाय बिजली कंपनियों के हितों का ही ध्यान रखा है। फिक्सड चार्ज के खिलाफ बिजली उपभोक्ताओं के बढ़ते दबाव को शांत करने करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने डीईआरसी को माध्यम बनाकर इस आंशिक छूट की घोषणा करवाई है।