इस दौरान गृह मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश में सीमित गतिविधियों को ही अनुमति दी जाएगी।
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आदेश में कहा गया है कि सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों की आवाजाही, शाम 7 से 7 बजे के बीच पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। स्थानीय अधिकारी धारा 144 लगाने के आदेश जारी करेंगे और आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। सभी क्षेत्रों में, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे विशेष प्रस्थितियों को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे।
क्लीनिकों और ओपीडी को ऑरेंज और ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मानदंडों और अन्य निवारक उपायों के साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इन्हें कंटेनमेंट जोन में अनुमति नहीं दी जाएगी।
क्या-क्या रहेगा बंद
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रेड जोन में इनको अनुमति—* चौपहिया वाहनों में अधिकतम 2 व्यक्तियों (ड्राइवर के अलावा) के साथ व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही की अनुमति है, और दुपहिया वाहनों पर एक ( केवल ड्राइवर )
* शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान – विशेष आर्थिक क्षेत्र ( SEZ ), निर्यात उन्मुख इकाइयां ( EOU ), औद्योगिक सम्पदा और औद्योगिक टाउनशिप की अनुमति दी गई है
* दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयां, उत्पादन इकाइयां, आईटी हार्डवेयर का निर्माण, पैकेजिंग सामग्री की निर्माण इकाइयां।
* शहरी क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन एक्टिीविटी (जहां श्रमिक साइट पर उपलब्ध हैं और किसी भी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है) और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण।
* मनरेगा कार्यों, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों और ईंट-भट्टों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधि।
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ग्रीन जोन में कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी सेवाओं को खोला गया है। लेकिन बसे केवल 50 प्रतिशत सवारियों के साथ ही चल सकेंगे, जबकि बस डिपो पर केवल 50 प्रतिशत लोग ही काम करेंगे।
कार्य स्थलों के लिए देशव्यापी दिशानिर्देश
सार्वजनिक स्थानों के लिए देशव्यापी दिशानिर्देश