वहीं अब तक की तीन लोगों की कोरोनावायरस के चलते मौत हो चुकी है। इस बीच बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार सरकार ( Bihar Govt ) ने कोरोना वायरस को लेकर एहतियाती कदम उठाते हुए राज्य के कई मंदिरों को 31 मार्च तक बंद कर दिया है। यही नहीं प्रदेश महामारी कानून लागू कर दिया गया है।
इसके साथ ही मदद ना करने वाले के खिलाफ सजा का प्रावधान भी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस इन दिनों पूरी दुनिया पर कहर बरपा रहा है और अभी तक 7 हजार से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है।
नीतीश सरकार ने कोरोना वायरस को राज्य में महामारी घोषित कर दिया है। बिहार सरकार ने कोरोनावायरस से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं।
कोरोनावायरस के चलते बंद हुए देश के तमाम ब़ड़े मंदिर, नहीं कर पाएंगे वैष्णोदेवी माता के दर्शन इसके चलते संक्रमण को फैलने से रोकने, जांच और इलाज में सहयोग नहीं करने वालों पर सामाजिक हित में कानूनी कार्रवाई करने और इसके लिए प्रशासन को व्यापक अधिकार देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर राज्य में ‘एपिडेमिक डिजीज, कोविड-19, नियमावली 2020’ को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके तहत जिस व्यक्ति ने 29 फरवरी के बाद संक्रमित देश की यात्रा की है या वैसे देश से यहां आए हैं और उनमें संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तय मानकों के अनुरूप अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा।
इससे संबंधित सभी सूचनाएं जिले के सिविल सर्जन को दी जाएंगी।
निर्भया गैंगरेप के दोषियों के लिए आई बुरी खबर, इस वक्त दी जाएगी फांसी, पहुंच गया जल्लाद पवन इस नियमावली के तहत जिलाधिकारी को अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी गांव, प्रखंड, नगर, वार्ड, कॉलोनी या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सूचना मिले तो वह तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं।
वे उन क्षेत्रों में स्थित स्कूल, कार्यालय को बंद कर सकते हैं और भीड़ के एकत्र होने पर रोक लगा सकते हैं। इनके खिलाफ होगी दंडात्मक कार्रवाई
बिहार में कोरोना वायरस को लेकर गलत नीयत से अफवाह फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्थान या संगठन पर कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए, नियमावली में लोगों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे किसी कार्य में शामिल न हों अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।