विविध भारत

Cinema Hall Reopen: 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे सिनेमाघर, जाने से पहले जान लें ये नियम

करीब 200 दिनों के बाद Cinema Hall Reopen की मिली मंजूरी
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी किए अहम गाइडलाइन
फिल्म देखने जाने से पहले जाने ये जरूरी नियम

Oct 06, 2020 / 12:55 pm

धीरज शर्मा

15 अक्टूबर से इन नियमों के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना संकट ( Coronavirus ) के बीच अनलॉक-5 के जरिए सरकार ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल को खोलने ( Cinema Hall Reopen ) की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से इसको लेकर एक अहम गाइडलाइन भी जारी की गई है।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी कर कंटनेमेंट जोने से बाहर और गतिविधियों को छूट दी है, जिसमें 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों, नाटकघरों और बड़े मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति भी शामिल है। हालांकि इनमें अधिकतम 50 प्रतिशत सीटें ही भरी जा सकेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने नई मानक संचालन प्रक्रिया ( SOP ) जारी की।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, हाथरस केस को लेकर कही दी बड़ी बात

https://twitter.com/ANI/status/1313358877782536192?ref_src=twsrc%5Etfw
कोरोना संकट के बीच आई बुरी खबर, देश के इन राज्यों में तेजी से बढ़ रही संक्रमितों की संख्या, सामने आया ये सच
इन नियमों का रखना होगा ध्यान
– सिनेमा हॉल के अंदर 50 फीसदी लोगों को ही बैठने की अनुमित होगी
– फेस मास्क के बिना नहीं होगी एंट्र, मूवी के दौरान भी लगाए रखना होगा फेस मास्क
– सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन
– एक सीट छोड़कर होगी बैठने की व्यवस्था
– हाथ धोने और सैनिटाइज की व्यवस्था रखनी होगी
– सभी को आरोग्य सेतु एप उपयोग करने की दी जाएगी सलाह
– एक सिनेमा हॉल में दो शो के बीच इतनी अंतर दिया जाए कि पूरे हॉल का सैनेटाइजेशन हो सके
– सिनेमा हॉल में वेंटीलेशन और एसी तापमान का भी पूऱा ध्यान रखना होगा
– थियेटर में AC टेंपरेचर 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए
ये नियम भी हैं जरूरी

– खाली सीटों को मार्क किया जाएगा
– सभी सिनेमा हॉल में थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी
– जिन लोगों में लक्षण नहीं, केवल उन्हीं को अंदर जाने की इजाजत
– टिकट के लिए पर्याप्ट काउंटर बनाएं जाएं।
– भीड़ से बचने के लिए एडवांस बुकिंग की जाए
– थियेटर में केवल पैक्ड फूड की ही अनुमति होगी
– हॉल के अंदर खाना की डिलीवर नहीं होगी
मंत्रालय की सलाह
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि ये केंद्रीय निर्देश हैं. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने क्षेत्र के आकलन के मुताबिक अतिरिक्त उपायों के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं।

Hindi News / Miscellenous India / Cinema Hall Reopen: 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे सिनेमाघर, जाने से पहले जान लें ये नियम

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.