ये है मामला बता दें कि 2014 में ठाणे की एक रैली में राहुल ने आरएसएस के खिलाफ कथित टिप्पणियां की थी जिसके बाद आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया था। उसी मामले पर मंगलवार को भिवंडी अदालत ने अपना फैसला सुनाया और कांग्रेस अध्यक्ष को आरोपी करार दिया।
आरएसएस मानहानि केस: मुंबई पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, भिवंडी अदालत में तय हो सकते हैं आरोप फैसले के बाद राहुल गांधी का बयान अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी ने कहा कि वो दोषी नहीं हैं, वो बेकसूर हैं। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उनको जानबूझकर दोषी बनाया गया हैं। बता दें कि इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण और अशोक गहलोत भी मौजूद थे।
भिवंडी कोर्ट के बाहर मीडिया से की बात राहुल गांधी ने भिवंडी कोर्ट के बाहर मीडिया से बात की और मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये बड़े लोगों की सरकार है। किसानों और गरीबों की बात इस सरकार में नहीं होती। ये सरकार आए दिन मुझ पर केस करती रहती है।
जज ने कहा- ये एक दंडनीय अपराध है वहीं जज ने कहा- राहुल के बयान से आरएसएस की साख को नुकसान पहुंचा है, जिसके लिए राहुल दोषी हैं। सुनवाई के दौरान जज नेकहा कि राहुल ने एक संगठन की छवी खराब की है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में धारा 499 और 500 के तहत ये एक दंडनीय अपराध है।
गौरतलब है कि राहुल ने रैली में कहा था कि महात्मा गांंधी का मौत का जिम्मेदार आरएसएस है। ठाणे के भिवंडी की अदालत में मंगलवार को मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष को आरोपी मान लिया गया है।