राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे संदेश में केंद्रीय गृहसचिव ( Home Secratary ) अजय भल्ला ( Ajay Bhalla )ने शाम सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में गूंज रही नन्हीं किलकारियां, जानें अब तक ट्रेनों में कितने बच्चों ने लिया जन्म केंद्र सरकार कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी कर रही है। इसी में रात के कर्फ्यू के उल्लंघन की शिकायतों के बाद केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया है।
अजय भल्ला ने कहा, है कि गृहमंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक स्थानीय अधिकारियों को रात के कर्फ्यू को लागू करने के लिए उनके अधिकार में आने वाले क्षेत्र में कानून के उपयुक्त प्रावधानों के तहत आदेश जारी करने के लिए कहा जाना चाहिए।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि रात का कर्फ्यू सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण के फैलाव को रोकने के मकसद से लगाया गया है। ऐसे में इन आदेशों का कड़ाई से पालन अधिकारियों ही सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा मास्क लगाना, कार्यस्थल, परिवहन एवं सार्वजनिक स्थानों पर एक-दूसरे से दूरी रखना, स्वच्छता बनाए रखना आदि जैसे ये कदम कोविड-19 को फैलने से रोकने में अहम है। लॉकडाउन-4 में घर से बिना मास्क निकले लोग, पुलिस ने वसूला 59,800 का जुर्माना
गृह सचिव के मुताबिक, ”राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को लागू कराना सभी जिला एवं स्थानीय प्रशासनों का दायित्व है।” उन्होंने कहा, ” मैं राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में चौकस रहने का अनुरोध करता हूं।