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Containment Zone को लेकर केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम, जानें क्या दिए दिशा-निर्देश

देश में तेजी से बढ़ रहे Coronavirus के नए मामलों के बीच Central Govt का बड़ा फैसला
Containment Zone को लेकर Health Ministry ने जारी की अधिसूचना
अब कंटेनमेंट जोन में अंतिम मामला मिलने के दो हफ्ते बाद किया जा सकेगा मुक्त

Jul 31, 2020 / 11:35 am

धीरज शर्मा

Coronavirus Containment zone

कंटेनमेंट जोन को लेकर केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। भले देश में तेजी से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है लेकिन स्वास्थ्य विभाग ( Health Department ) की मानें तो रिकवरी रेट ( Corona Recovery Rate ) में भी तेजी से सुधा रहो रहा है। देश में 10 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक या डिस्चार्ज हो चुके हैं।
यही वजह है कि अब केंद्र सरकार ( Central Govt ) भी कोरोना को लेकर अपनी नीतियों और दिशा-निर्देशों में लगातार बदलाव कर रही है। दरअसल देशभर में कोरोना के प्रसार की वजह से अलग-अलग हिस्सों में कंटेनमेंट जोन ( Containment Zone ) बनाए गए थे। इन्हीं कंटेनमेंट जोन को लेकर अब केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
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कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार देश के अलग-अलग हिस्सों में कंटेमेंट जोन बनाए गए थे। अब केंद्र सरकार इन कंटेमेंट जोन के नियमों में बड़ा बदलाव कर सकती है। दरअसल दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार से अलग-अलग इलाकों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन की अवधि को लेकर बदलाव करने की मांग कर रही थी।
दिल्ली सरकार की मांग थी कि कंटेनमेंट जोन की अवधि को 14 दिन कर दिया जाए। दरअसल अब तक जो नियम थे उसके मुताबिक इलाके का आखिरी मरीज ठीक होने के 28 दिन बाद इलाका को खोला जाएगा, लेकिन अब इसमें ढील दी गई है और ये समयावधि 14 दिन हो गई है।
जारी हुई अधिसूचना
कंटेनमेंट जोन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक राज्य अब किसी कंटेनमेंट जोन में अंतिम मामला मिलने के 14 दिन बाद ही उस क्षेत्र को कंटेनमेंट मुक्त कर सकेंगे।
आपको बात दें कि राजधानी दिल्ली में कई इलाके ऐसे रहे जो दो महीने से भी ज्यादा वक्त तक कंटेनमेंट जोन के तहत बंद रहे। ऐसे में केंद्र सरकार के नए निर्देश के बाद ऐसे तमाम कंटेनमेंट जोन को राहत मिलेगी और लोग पहले की तरह बाहर आ-जा सकेंगे।
क्या होता है कंटेनमेंट जोन में
दरअसल कंटेनमेंट जोन के तहत आने वाले क्षेत्रों पर कुछ पाबंदियां लगा दी जाती हैं। इसके तहत लोगों को बेवजह बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। राशन जैसे जरूरी चीजें भी सरकार की ओर से ही लोगों को मुहैया करवाई जाती हैं।
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दिल्ली में 704 कंटेनमेंट जोन
दिल्ली में कुल 704 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जबकि 130 क्षेत्रों को कोरोना मुक्त किया जा चुका है। दरअसल इन कंटेनमेंट जोन की वजह से ही दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने में मदद मिली है।

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