shani shingnapur mandir.jpg
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक को लेकर आदेश जारी करते हुए कहा कि, महिलाओं को मंदिर में घुसने से नहीं रोका जा सकता।
कोर्ट ने साफ किया कि कोई भी नियम महिलाओं को ऐसी जगह जाने से नहीं रोक सकते, जहां पुरुष जा सकते हैं वहां महिलाएं भी जा सकती हैं। कोर्ट ने इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार को अपना रुख साफ करने के लिए दो दिन का समय दिया है।
उल्लेखनीय है कि शनि शिंगणपुर में मुख्य पूजा स्थान पर महिलाओं के जाने की मनाही है। इस परंपरा का विरोध करते हुए हाल ही में कुछ महिलाओं ने वहां पर प्रवेश के लिए अभियान चलाया था तथा कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया।