अदनान सामी पर मुंबई में फ्लैट्स और पार्किंग स्पेस खरीदने के मामले में ये बड़ा जुर्माना लगाया गया है। खास बात यह है कि ये मामला उस वक्त का है जब अदनान सामी के पास पाकिस्तान की नागरिकता थी।
चंद्रयान-2 को लेकर आई ऐसी खबर, जानकर हो जाएंगे हैरान, लैंडर विक्रम के लिए बन गया ये प्लान अपनी सुरीली आवाज से करोड़ों भारतीयों का दिल जीत चुके सिंगर अदनाम सामी पर तगड़ जुर्माना लगाया है। दरअसल वर्ष 2003 में मुंबई में फ्लैट्स व पार्किंग स्पेस खरीदने के मामले में अदनान सामी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
ये संपत्ति अदनान ने उस वक्त खरीदी थी जब उनके पास पाकिस्तान की नागरिकता थी। हालांकि, यह जुर्माना अदनान सामी के लिए एक तरह से राहत की ही बात है क्योंकि इससे पहले ईडी की ओर से अदनान की करोड़ों की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेने का आदेश दे दिया है।
इस आदेश को 12 सितंबर को ट्राइब्यूनल कोर्ट ने खारिज कर दिया। जुर्माने की रकम भरने के लिए अदनान सामी को तीन महीने का समय दिया गया है। आपको बता दें कि प्रॉपर्टीज को लेने की जानकारी अदनान ने आरबीआई को नहीं दी थी
यह है पूरा मामला
अदनान सामी ने साल 2003 में मुंबई में 8 फ्लैट्स और 5 पार्किंग स्पेस खरीदी थी। इन प्रॉपर्टीज को लेने की जानकारी अदनान ने आरबीआई को नहीं दी थी, जो फॉरन सिटिजन के लिए जरूरी होती है। यही वजह है कि उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है।
अदनान सामी ने साल 2003 में मुंबई में 8 फ्लैट्स और 5 पार्किंग स्पेस खरीदी थी। इन प्रॉपर्टीज को लेने की जानकारी अदनान ने आरबीआई को नहीं दी थी, जो फॉरन सिटिजन के लिए जरूरी होती है। यही वजह है कि उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है।
यह कहता है कानून
भारतीय कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बाहरी देश का नागरिक है और वह भारत में प्रॉपर्टी लेता है या किसी तरह का निवेश करता है तो उसे इसकी सूचना आरबीआई को देनी होती है।
भारतीय कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बाहरी देश का नागरिक है और वह भारत में प्रॉपर्टी लेता है या किसी तरह का निवेश करता है तो उसे इसकी सूचना आरबीआई को देनी होती है।
9 साल पहले भी दर्ज हुआ था मुकदमा
साल 2010 में भी अदनान सामी पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अदनान सामी पर 20 लाख का जुर्माना लगाया और संपत्ति सीज करने का आदेश दिया।
साल 2010 में भी अदनान सामी पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अदनान सामी पर 20 लाख का जुर्माना लगाया और संपत्ति सीज करने का आदेश दिया।
इसके बाद अदनान सामी ने इस फैसले को अपीलेंट ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। फिर 12 सितंबर को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने जुर्माने की रकम को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है।
आपको बता दें कि अदनान सामी को 2016 में भारतीय नागरिकता मिल चुकी है।