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खुले स्थान पर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक
गया जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार लोग को सुबह 11 से दोपहर 4 बजे तक घर में रहें। इसके साथ ही जिले में सभी तरह के निर्माण कार्य पर 11 बजे से लेकर 4 बजे तक रोक रहेगी। मनरेगा योजन के तहत कोई भी काम 10:30 बजे के बाद नहीं होगा। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम 11 से दोपहर 4 बजे तक खुले स्थान पर आयोजित नहीं की जा सकेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।
गया में क्यों लागू हुई धारा 144
लू से ( Heatwave ) बीमार हुए शख्स की इलाज के दौरान मौत होने पर लोगों के आक्रोशित होने की आशंका रहती है। ऐसे आक्रोशित परिजन और असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था के लिए खतरा और लोक शांति भंग कर सकते हैं। इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गया जिले के लिए यह आदेश जारी हुआ है।
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एक साथ इंसेफेलाइटिस और लू का तांडवबिहार में एक ओर जहां इंसेफेलाइटिस से बच्चों की मौत का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है, वहीं लू से भी लोगों की लगातार मौत हो रही है। बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक अबतक 160 लोगों की मौत हो चुकी है। लू की वजह से सबसे अधिक मौतें क्रमश: औरंगाबाद, गया और नवादा जिलों में हुई हैं।