कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच असम सरकार ने 5 मई की सुबह 5 बजे से अगले आदेश तक सभी जिलों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह भी पढ़ेँः अजब-गर्भवती महिला ने एक साथ दिया 9 बच्चों को जन्म, पूरा मामला जानकार आप भी रह जांगे दंग
असम में चुनाव खत्म होने के बाद अब सरकार को कोरोना की चिंता सताने लगी है। प्रदेश में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। इसके चलते नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ये शाम 6 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
खास बात यह है कि इस दौरान सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और कार्यालय दोपहर 2 बजे बंद हो जाएंगे।
आपको बता दें कि प्रदेश में इससे पहले नाइट कर्फ्यू की अवधि भी रात 8 बजे से थी। जो अब बढ़कर शाम 6बजे से हो गई है।
आपको बता दें कि प्रदेश में इससे पहले नाइट कर्फ्यू की अवधि भी रात 8 बजे से थी। जो अब बढ़कर शाम 6बजे से हो गई है।
असम राज्य आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्य सचिव जिशनू बरुआ ने राज्य में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के बाद यह आदेश जारी किया। यह भी पढ़ेँः देश के इस इलाके में मिली 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर की हड्डियां, जानिए कैसे दिखते ये दुर्लभ प्रजाति के डायनासोर
धारा 144 भी रहेगी लागू
उन्होंने निर्देश दिया कि शाम छह बजे से सुबह पांच बजे तक पूर्ण पाबंदी लागू होगी। जिलाधिकारी और गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी करेंगे।
उन्होंने निर्देश दिया कि शाम छह बजे से सुबह पांच बजे तक पूर्ण पाबंदी लागू होगी। जिलाधिकारी और गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी करेंगे।
यह आदेश बुधवार से प्रभावी होगा और अगले आदेश तक जारी रहेगा। राज्य में 27 अप्रैल को एक मई तक के लिए रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया था, जिसे 30 अप्रैल को सात और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था।
कर्फ्यू के दौरान आवश्यक और आकस्मिक सेवाओं, पुलिस और चुनाव कार्य में लगे लोगों और संगठनों को इससे अलग रखा गया है।