अब हवाई उड़ान के दौरान लापरवाही बरतने वाले हवाई जहाज पर एक करोड़ रुपये जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि अभी तक 10 लाख रुपये था। खास बात यह है कि ये जुर्माना सभी क्षेत्रों के हवाई उड़ान पर लागू होगा।
राहुल गांधी का बड़ा हमला, यूपीए सरकार गिराने के लिए आईएसी और आप को बीजेपी और आरएसस ने किया था तैयार पहले से ज्यादा सुरक्षित होगी यात्रासंसद में एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल के पास होने से अब हवाई यात्रा पहले से ज्यादा सुरक्षित होगी। इस नियम के आने से यह संशोधन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रावधानों को भी पूरा करने का काम करेगा।
ऐसे में देश की हवाई उड़ानों को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। नया संशोधन देश के सिविल एविएशन सेक्टर की तीनों रेगुलेटरी बॉडी डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरों को और ज्यादा प्रभावसाली बनान में भी सहायक होगा।
आपको बता दें कि राज्यसभा में जब एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट संशोधन विधेयक पर बहस हो रही थी, उस दौरान सांसद प्रफुल पटेल ने कहा कि भविष्य में सिविल एविएशन में जरूरतें काफी बढ़ने वाली हैं। इनमें एयरपोर्ट्स और एयरलाइन्स की जरूरते हैं। उन्होंने कहा कि काफी पहले मंजूर हो चुके एयरपोर्ट भी अभी अधूरे हैं।
वहीं टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने सरकार से कहा कि एयर इंडिया ने कोरोना संकट के बीच कई भारतीयों को स्वदेश लाने में अहम भूमिका निभाई है ऐसे में सरकार चाहे तो ढांचे में परिवर्तन कर दे लेकिन एयर इंडिया बेचे नहीं।
रिया चक्रवर्ती के मीडिया ट्रायल को लेकर फूटा इस अभिनेत्री का गुस्सा, जानें क्या कुछ कहा कांग्रेस ने अडानी ग्रुप को सौंपने पर जताया एतराजवहीं कांग्रेस ने अडानी ग्रुप को 6 एयरपोर्ट सौंपे जाने का विरोध किया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने अपने मंत्रालयों और विभागों की सलाह नहीं ली।
बिस पास होने के साथ ही राज्यसभा 16 सितंबर सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।