यह भी पढ़ेंः- सेंट्रल विस्टा के खिलाफ याचिका खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, ‘राष्ट्रीय महत्व की है परियोजना’
केंद्र जारी करे ट्विटर को आदेश
अधिवक्ता अमित आचार्य द्वारा दायर याचिका में उच्च न्यायालय से आग्रह किया गया कि वह केंद्र को निर्देश जारी करे कि वह सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल आचार संहिता) नियम 2021 के नियम 4 के तहत रेसिडेंट शिकायत अधिकारी को नियुक्त करने के लिए ट्विटर इंडिया और ट्विटर इंक को आवश्यक निर्देश पारित करे। हाईकोर्ट ने केंद्र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को नोटिस जारी कर याचिका पर उनका रुख पूछा है।
यह भी पढ़ेंः- 6 साल में चौथी बार देरी से होगी मानसून की एंट्री, मौसम विभाग ने बताई बड़ी वजह
6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
ट्विटर के वकील ने कहा कि जब याचिका दायर की गई थी तब नियमों का पालन नहीं किया गया था लेकिन अब हमने अनुपालन किया है। वकील ने कहा कि रेसिडेंट शिकायत अधिकारी को 28 मई को नियुक्त किया गया था और वह इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए सहमत हैं। अदालत ने कहा कि याचिका आईटी नियम, 2021 के अनुपालन से संबंधित है और नोटिस जारी किया गया है। अदालत अब 6 जुलाई को मामले में आगे की सुनवाई करेगा।याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता आकाश वाजपेयी ने कहा कि नियुक्ति आईटी नियमों के अनुसार नहीं है।
यह भी पढ़ेंः- 50 दिन के बाद देखने को मिले सबसे कम कोरोना के नए मामले, 20 दिनों में 75000 से ज्यादा लोगों की मौत
3 सप्ताह के लिए समय दिया गया
अदालत ने कहा कि ट्विटर ने प्रस्तुत किया कि 28 मई, 2021 को एक रेसिडेंट शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है, और उसके वकील ने एक संक्षिप्त उत्तर दाखिल करने का प्रयास किया है और उसे इसके लिए 3 सप्ताह के लिए समय दिया गया। याचिकाकर्ता के एक अन्य वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने बताया कि एक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है, लेकिन हम नहीं जानते कि क्या उन्होंने इसे कानून के अनुसार नियुक्त किया है या नहीं। पीठ ने जवाब में वकील से कहा कि हस्तक्षेप न करें, इसलिए मैं नोटिस जारी कर रहा हूं और याचिका का निपटारा नहीं कर रहा हूं।