चीन ने पूरे देश को अंधेरे में डूबोने की रची थी साजिश, मुंबई में लगा था मेगा बिजली कट जस्टिस एल.नागेश्वर राव और एस.रविंद्र भट की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के बाद इसके आदेश दिए। गौरतलब है कि गैरसरकारी संस्था नेशनल फोरम फार प्रिजन रिफार्म्स ने एक याचिका दाखिल कर दिल्ली हाईकोर्ट के बीते वर्ष अक्तूबर के आदेश को चुनौती दी थी।
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि कोरोना वायरस के कारण दिए गए रोक आदेश और अंतरिम जमानत सिर्फ 31 अक्तूबर, 2020 तक ही जारी रहेंगे। हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के कारण अंतरिम जमानत पाने वाले सभी कैदियों को चरणबद्ध तरह से दो नवंबर से लेकर 13 नवंबर, 2020 तक समर्पण करने का आदेश दिया था।