यह भी पढ़ें- अजब-गजब: चुनाव जीतने के लिए कहीं ब्रह्मचारी बन रहे दूल्हा तो कहीं शादीशुदा कर रहे निकाह, आनन-फानन में हो रही शादियां सीएमओ अखिलेश मोहन ने बताया कोरोना संक्रमित व्यक्ति सबसे आखिर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, मास्क, हाथ में ग्लब्स पहनकर पंचायत चुनाव में मतदान कर सकता है। इधर, जिला प्रशासन द्वारा प्रत्याशियों के नामांकन कराने की प्रक्रिया की तैयारी भी जोरों से चल रही है। मेरठ में तीसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को मतदान होना है। पंचायत चुनाव को निष्पक्ष करने और प्रत्याशी की शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
ग्रामीण कंट्रोल रूम फोन करके इस बात की जानकारी मांग रहे हैं कि क्या कोरोना संक्रमित व्यक्ति पंचायत चुनाव में मतदान कर सकेंगे? बता दें कि इसके लिए जिले के सीएमओ ने मेडिकल गाइडलाइन तैयार की है, जिसमें उन्होंने बताया कि सबसे आखिर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पंचायत चुनाव में वोटिंग कर सकता है। कोरोना पॉजिटिव जिस समय मतदान करने के लिए आएगा। उस दौरान मतदान केंद्र में तैनात सभी लोगों को पीपीई किट पहननी होगी। कोरोना संक्रमित के मतदान करने के बाद सभी चीजों को सैनिटाइज किया जाएगा। मतदान के दौरान कोरोना मरीज किसी भी चीज को नहीं छुएगा। उसे मतपत्र और मोहर अलग से उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद वह अपने मत का प्रयोग कर सकेगा।