उन्होंने मुख्य अभियन्ता(वितरण) को निर्देश दिये है कि अधिशासी अभियन्ता(वितरण) अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों को किसी भी आकस्मिक रोस्टिंग एवं वृहद ब्रेकडाउन होने की दशा में फोन के माध्यम से अवगत कराएगें। अधिशासी अभियन्ता(वितरण) जनप्रतिनिधियों/प्रधानों से बाधित विद्युत आपूर्ति/रोस्टिंग एवं विद्युत सप्लाई बहाल करने में लगने वाले समय सम्बन्धी सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु बनाये गये व्हाट्सएप ग्रुप को अपडेट कराकर नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित सूचनाओं का आदान-प्रदान सुनिश्चित करेंगे।
यह भी पढ़े : Corona virus 4th Wave : दिल्ली में ओमिक्रॉन का नया वैरिएंट मिलने से मेरठ सहित एनसीआर में अलर्ट प्रबन्ध निदेशक ने निर्देश दिये है कि सभी अधिशासी अभियन्ता वितरण क्षेत्र के प्रत्येक 33/11 केवी उपकेन्द्र पर अवर अभियन्ता, उपखण्ड अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता का नाम व मोबाईल नं0 पेंट द्वारा अंकित कराना सुनिश्चित करेंगे वृहत् विद्युत आपूर्ति सम्बन्धि ब्रेकडाउन होने की स्थिति में 33/11 केवी के अथवा 11 केवी कृषि फीडर अतिभारिता अथवा शैड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में अधिकारी स्वयं प्रबन्ध निदेशक, महोदय को अवगत करायेंगे।