यह भी पढ़ेंः बच्चों की आपस में हुई लड़ाई में पड़ोसी ने की इतनी पिटाई कि लड़के को दिखाई देना बंद हो गया खरखौदा क्षेत्र में हापुड़ रोड पर धोखाधड़ी करके करोड़ों रुपये की कीकत की जमीन पर कब्जा करने के मामले में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और बेटे इमरान की घेराबंदी चल रही है। गांव हाजीपुर निवासी मुजम्मिल ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और जानलेवा हमले की धाराओं मं मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि साल 2002 में मुजम्मिल की मां नीरा की मौत हुई थी। इस दौरान आबिद नाम के एक युवक ने फर्जी तरीके से मुजम्मिल की जमीन का बैनामा करा लिया था, लेकिन उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने आबिद का बैनामा खारिज कर दिया। इसके तीन साल बाद इस जमीन का बैनामा आबिद से पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी ने कर लिया।
यह भी पढ़ेंः दिवाली के पटाखों से इतनी जहरीली हो गई हवा कि सांस लेना भी हो गया दूभर कोर्ट ने इस बैनामें को फर्जी मानते हुए मुजम्मिल के हक में कब्जे का आदेश दिया था। उसके बाद पिता-पुत्र ने कब्जे को लेकर मुजम्मिल से विवाद हुआ था। जिस पर मुजम्मिल ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जांच में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पक्ष से एक सप्ताह में बैनामा संबंधी दस्तावेज मांगे थे, जो पुलिस को सौंप नहीं सका। सीओ किठौर आलोक सिंह का कहना है कि जांच में याकूब कुरैशी के खिलाफ सबूत मिले हैं। सभी बिन्दुओं पर जांच चल रही है।