मेरठ

न्यायालयों में सुनवाई काे लेकर हाईकोर्ट नई गाइड लाइन जारी, अब ये हाेंगे नियम

हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए आदेश, विचाराधीन बंदियों के मामले वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुने जाएंगे, न्यायिक कार्यवाही के दौरान कक्ष में होगी कम लोगों की मौजूदगी

मेरठApr 19, 2021 / 06:44 pm

shivmani tyagi

court issue letter

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
मेरठ meerut news कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए हाईकोर्ट highcourt ने दीवानी कचहरी और सभी कोर्ट court को खोलने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।

जारी गाइडलाइन के अनुसार केवल गंभीर मामलों को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुना जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जारी दिशा-निर्देशों का सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को सख्ती से अनुपालन कराना होगा। सभी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य सामान्य रूप से किए जाएंगे। विचाराधीन बंदियों से संबंधित मामलों का निस्तारण वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान न्यायालय कक्ष में एक साथ कम से कम संख्या में अधिवक्ता और वादकारी मौजूद रहें।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए जारी की गई गाइडलाइन

हाईकोर्ट इलाहाबाद से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कचहरी परिसर का नियमित सैनिटाइजेशन कराने तथा कचहरी आने वालों की थर्मल स्कैनिंग कराना भी सुनिश्चित करेगी। यह तब है जब कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है। मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य है।
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