यह भी पढ़ेंः Lok Sabha Election Meerut: 18 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला चुनाव लड़ रहा नेता अगर किसी व्यक्ति को नियमों से अलग हटकर काम करने को कहता है तो आचार संहिता का हवाला देकर ऐसे काम करने से मना करना होगा। क्योंकि ऐसा करते पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई होगी। उल्लंघन करते पाए जाने पर व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2019 का नोटिफिकेशन जारी होते ही चुनाव आयोग की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गई है। जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि आचार संहिता उल्लंघन की जानकारी चुनाव आयोग की हेल्पलाइन 1095 पर भी ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसकी शिकायत दर्ज करवाई जाए। उस पर 100 मिनट के भीतर एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा आचार संहिता का हवाला देकर लोगों के कामों के मना करना भी प्रमुख है।
यह भी पढ़ेंः Lok Sabha Election Meerut: डीएम ने राजनीतिक दलों को पढ़ाया आदर्श आचार संहिता एेसा पाठ कि सन्न रह गए सभी, देखें वीडियो उन्होंने बताया कि आचार संहिता लागू होते ही लोगों में भम्र हो जाता है कि इसके बाद से सभी सरकारी काम बूद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रोजमर्रा से जुड़े जरूरी कामों पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिन कामों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह है पेंशन बनवाना, साफ-सफाई संबंधी काम। इलाज के लिए आर्थिक सहयोग लेने जैसे काम। सड़कों की मरम्मत का काम जो कि पहले से चल रहा है। चालू प्रोजेक्ट पर भी कोई रोक नहीं लगेगी। आचार संहिता का बहाना बनाकर कोई अधिकारी आपके ये जरूरी काम नहीं टाल सकता। जिन लोगों ने मकान के नक्शे के लिए पहले ही आवेदन दे दिया है। उनके नक्शे पास होंगे, लेकिन इसके लिए नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा बैंक संबंधी कामों पर भी आदर्श आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।