मेरठ। मेरठ और प्रदेश में अब विवाह का पंजीकरण (marriage registration) अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पंजीकरण के शादी (marriage) मान्य नहीं होगी। राज्य विधि आयोग ने मसौदा तय कर सीएम योगी के पास रिपोर्ट भेजी है। योगी सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। दरअसल, अभी तक यूपी में विवाह पंजीकरण अनिवार्य नहीं था। जिसके चलते यह स्वैच्छिक था। लेकिन अगर यह लागू होता है तो विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा। विचार के बाद सरकार अधिनियम लागू करेगी। विवाह पंजीकरण का प्रोफॉर्मा तैयार किया जा चुका है।
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माना जा रहा है कि इससे फर्जी शादियों के अलावा बाल विवाह पर भी लगाम लगेगी। वहीं जबरन विवाह कराने पर भी अंकुश लगेगा। इतना ही नहीं पंजीयन के दौरान गलत या झूठी सूचना देने पर दो साल की जेल के साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया आनलाइन होगी। इसके लिए जरूरी सभी सूचनाए विवाह पंजीकरण संबंधी वेब पोर्टल पर दर्ज होगी। अभी तक राज्य में वहीं लोग शादी का जरूरी रजिस्ट्रेशन कराते थे जो विदेश जाते थे या फिर कोई कानूनी काम होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा सभी को इसका पंजीकरण अनिवार्य होगा। यह भी पढ़ें