मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया, “निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने पर रोक लगा दी है, जबकि पीठासीन अधिकारी अपने फोन साइलेंट मोड में ले जा सकेंगे। जरूरत पड़ने और आपात स्थिति में केवल सेक्टर अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के साथ संचार के लिए उपयोग कर सकेंगे।”
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