मेरठ

Liquor shops closed : दो दिन बंद रहेगी शराब की दुकान,इन तारीखों के लिए शौकीन घर में रख लें स्टाक

Liquor shops closed आगामी 10 फरवरी को मेरठ सहित प्रदेश के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इसकी सभी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आबकारी विभाग ने भी इसके लिए कमर कस ली है। इसके लिए आगामी 8 फरवरी की शाम से मतदान समाप्ति तक मतदान वाले सभी 11 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्र के अंतगर्त आने वाली शराब की दुकाने बंद रहेंगी।

मेरठFeb 07, 2022 / 07:29 pm

Kamta Tripathi

Liquor shops closed : शराब के शौकीन हैं तो इन दो दिन के लिए घर में रख लें स्टाक, इन जिलों में बंद रहेंगी शराब की दुकानें

Liquor shops closed जिलाधिकारी मेरठ के बालाजी ने बताया कि 10 मार्च को मतगणना स्थल के 8 किमी की परिधि में आने वाली शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधिकारी मेरठ के0 बालाजी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र के अनुपालन में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दौरान लोक शांति बनाये रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराये जाने के उद्देश्य से जनपद मेरठ में स्थित समस्त दुकानों, होटलों, रेस्त्रां, क्लबो और शराब बेचने व वितरण करने वाले अन्य स्थानों यथा देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शॉप, एफएल-16, 17 एफएल-6,7, व 7 सी भांग, एम0ए0-2 व एम0ए0-4 के थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानें तथा उनकी बिक्री के लिए स्वीकृत अन्य लाईसेंस यथा पी0डी0-2, एफ0एल0-1, एफ0एल-1ए, एफ0एल0-3 व 3ए, बी0डब्लू0एफ0एल0-2 श्रेणी के अनुज्ञापों से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 की धारा 135ग के खंड-एक में यथा उपबंधित के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्त होेने तक अर्थात दिनांक 08 फरवरी 2022 की सांय 06.00 बजे से 10 फरवरी 2022 को मतदान समाप्ति तक अथवा 6.00 बजे तक पूर्णतया बंद रखें जायेंगे।

उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदान स्थल पर पुर्नमतदान होता है तो मतदान स्थल से 8 किमी की परिधि में आने वाली आबकारी की समस्त थोक व फुटकर दुकाने पुर्नमतदान के दिन बंद रहेंगी। मतगणना के दिन जनपद के मतगणना स्थल से संबंधित क्षेत्रों (लोहिया नगर मंडी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय) से 08 किमी की परिधि में स्थित शराब की दुकानों, होटलो, रेस्त्रां, क्लबों और शराब बेचने तथा वितरण करने वाले अन्य संस्थानों को उक्त दिवसों में शराब बेचने/पेश करने की अनुमति नहीं होगी।
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उपरोक्त बंदी के दिवसों में व्यक्तिगत रूप से पास में रखे जाने वाली मादक वस्तुओ की सीमा को भी अधिसूचना दिनांक 22 दिसम्बर 2021 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिबंधित किया जाता है। उक्त बंदी के लिए अनुज्ञापी किसी प्रतिकर या वापसी के दावे के लिए हकदार नहीं होगा।

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