ये बदलाव सिर्फ कोरोना संक्रमण से हुई मौतों में क्लेम के आवेदकों के लिए ही है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण को लेकर बीमा कपंनियों ने और भी बड़े बदलाव किए हैं। बता दे कि जीवन और हेल्थ बीमा कंपनियां अब पालिसी पर क्लेम देने से पहले उसकी भलीभांति जांच कर रही हैं। पिछले तीन सालों में कोरोना के चलते लाखों लोगों को हेल्थ बीमा पालिसी के तहत काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
यह भी पढ़े : Gold Rate Today : सोना चांदी की कीमत पर मौसम का असर,जानिए क्या है आज सराफा भाव एक तरफ जहां हैल्थ बीमा कंपनियों ने उपचार का खर्च देने के लिए आनाकानी की वहीं दूसरी ओर अब कोरोना से हुई बीमा धारक की मौत पर पालिसी क्लेम देने को लेकर भी नियमों में बदलाव किया है। एलआईसी की एफओ शीला मिश्रा ने बताया कि यह नियम सिर्फ एलआईसी ने ही नहीं बदला है बल्कि अन्य बीमा कंपनियों ने भी बदला है। अब नए नियम के अनुसार ही बीमित व्यक्ति की मौत पर क्लेम किया जा सकेगा। इसके लिए कम से कम तीन से चार महीने का समय लगेगा। उसके बाद ही क्लेम की धनराशि के लिए आवदेन कर सकेगा।