इसके अलावा जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वकील, इंजीनियर या चार्टड एकाउंटेंट हैं और टैक्स भी देते हैं, किसी संवैधानिक पद पर काबिज हैं और जिन्हें दस हजार या उससे अधिक मासिक पेंशन मिल रही है वे इस योजना के लिए अपात्र होंगे। फिर भी ब्लॉक में तमाम लोगों ने बाध्यता को दरकिनार करते हुए योजना का लाभ ले लिया। हालांकि, सरकार की ओर से अपात्रों को योजना का लाभ न लेने और ली गई राशि को वापस करने के लिए कई बार आदेश जारी किए जा चुके हैं। अपात्र किसान योजना की प्राप्त राशि को वापस नहीं कर रहे हैं।
यह भी पढ़े : Meerut Nauchandi Fair : उत्तरी भारत का सैकड़ों साल पुराना मेला नौचंदी दो साल बार फिर शुरू,कमिश्नर ने किया उद्धाटन इस बारे में उप संभागीय कृषि प्रसार कार्यालय के विषय वस्तु विशेषज्ञ श्रीपाल सिंह ने बताया कि अभी सरकार से उन किसानों की सूची मिली है जोकि किसान आयकर जमा कर रहे हैं। अभी उन किसानों को भी छोड़ दिया गया है, जहां पर किसान और उनकी पत्नी भी किसान सम्मान निधि का फायदा उठा रहे हैं। नोटिस क्षेत्र के सभी कर्मियों के हवाले कर दिए हैं, वे गांवों में जाकर किसानों को नोटिस दे रहे हैं। इस कार्य को एक सप्ताह में निपटा दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जो किसान सम्मान निधि का धन नोटिस में लिखे सरकारी खाते में जाम करा देंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो इसको जमा नहीं कराएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जो किसान सम्मान निधि का धन नोटिस में लिखे सरकारी खाते में जाम करा देंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो इसको जमा नहीं कराएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।