जीएसटी रिटर्न फाइल करने तरीका
सबसे पहले जीएसटी के पोर्टल www.gst.gov.in पर जाना है। यहां जाकर अपना पैन कार्ड नंबर और अपने राज्य का कोड डालना है। ये भरते ही 15 अंकों का जीएसटी नंबर मिल जाएगा। अब अपना चालान यहां अपलोड करना है। यहां से हर एक चालान के लिए अलग चालान नंबर मिलेगा। इसके बाद आपको आउटवर्ड रिटर्न, आवक वापसी और संचयी मासिक रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करना होगा। कहीं अगर इस प्रक्रिया में कोई एरर आती है, तो उसे सही करना है और रिटर्न को री-फाइल करने का विकल्प चुनना है।
सबसे पहले जीएसटी के पोर्टल www.gst.gov.in पर जाना है। यहां जाकर अपना पैन कार्ड नंबर और अपने राज्य का कोड डालना है। ये भरते ही 15 अंकों का जीएसटी नंबर मिल जाएगा। अब अपना चालान यहां अपलोड करना है। यहां से हर एक चालान के लिए अलग चालान नंबर मिलेगा। इसके बाद आपको आउटवर्ड रिटर्न, आवक वापसी और संचयी मासिक रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करना होगा। कहीं अगर इस प्रक्रिया में कोई एरर आती है, तो उसे सही करना है और रिटर्न को री-फाइल करने का विकल्प चुनना है।
यह भी पढ़े : Ration card : राशन कार्ड में आपका नाम है या नहीं इन पांच स्टेप से आनलाइन करें चेक फिर अगले महीने की 10 तारीख को या उससे पहले जीएसटी सामान्य पोर्टल पर सूचना अनुभाग के जरिए जीएसटीआर-1 फॉर्म में बाहरी आपूर्ति रिटर्न दाखिल करें। इसके बाद सप्लायर द्वारा सुसज्जित आउट सप्लाई का जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध कराया जाएगा।
अब जीएसटीआर-2 फॉर्म में अंदर की आपूर्ति का विवरण दर्ज करना होगा। वहीं, पूर्तिकर्ता जीएसटीआर-1ए में प्राप्तकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई इनवर्ड सप्लाई की जानकारी के सुधार को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
अब जीएसटीआर-2 फॉर्म में अंदर की आपूर्ति का विवरण दर्ज करना होगा। वहीं, पूर्तिकर्ता जीएसटीआर-1ए में प्राप्तकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई इनवर्ड सप्लाई की जानकारी के सुधार को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।