दिल्ली की आप सरकार ने आबकारी विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए और आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार जल्द ही एक आदेश जारी होने की बात कही गई हैै। इस आदेश के मुताबिक रेस्तरां में बार को अब तक देर रात तीन बजे तक संचालित करने की अनुमति है। यदि समय रात के तीन बजे तक बढ़ाया जाता है, तो आबकारी विभाग पुलिस सहित अन्य एजेंसियों के साथ काम करेगा।” दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 से लागू हुई नई आबकारी नीति में इसकी सिफारिश की थी। इसको लेकर अब उप्र के नोएडा और गाजियाबाद में रात एक बजे तक बार को खुलने का टाइम कर दिया गया है। जल्द ही यह मेरठ और बड़े महानगरों में भी किया जाएगा। ऐसे रेस्तरां को आबकारी विभाग द्वारा एल-16 लाइसेंस दिया जाएगा।
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मेरठ में अभी तक 11 बजे तक बार खोलने की अनुमति है। रात 12 बजे तक बार में शराब परोसना पूरी तरह से बंद हो जाता है। लेकिन आबकारी विभाग के इस नए नियम के आ जाने के बाद मेरठ और अन्य महानगरों में पियक्कडों को रात में एक बजे तक शराब मिल सकेगी। संयुक्त आबकारी आयुक्त महेंद्र सिंह ने बताया कि नोएडा और गाजियाबाद में तो रात एक बजे तक यह व्यवस्था बार में शराब परोसने की लागू है। यह व्यवस्था जल्द ही मेरठ और अन्य बड़े महानगरों में भी लागू करने पर विचार चल रहा है। इससे राजस्व बढ़ने के साथ ही एनसीआर के जिलों से सटे पड़ोसी राज्य की आबकारी नीति से निपटने में भी मदद मिलेगी।
मेरठ में अभी तक 11 बजे तक बार खोलने की अनुमति है। रात 12 बजे तक बार में शराब परोसना पूरी तरह से बंद हो जाता है। लेकिन आबकारी विभाग के इस नए नियम के आ जाने के बाद मेरठ और अन्य महानगरों में पियक्कडों को रात में एक बजे तक शराब मिल सकेगी। संयुक्त आबकारी आयुक्त महेंद्र सिंह ने बताया कि नोएडा और गाजियाबाद में तो रात एक बजे तक यह व्यवस्था बार में शराब परोसने की लागू है। यह व्यवस्था जल्द ही मेरठ और अन्य बड़े महानगरों में भी लागू करने पर विचार चल रहा है। इससे राजस्व बढ़ने के साथ ही एनसीआर के जिलों से सटे पड़ोसी राज्य की आबकारी नीति से निपटने में भी मदद मिलेगी।