यह भी पढ़ेंः योगी सरकार के इस मंत्री ने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को कहा- धनपशु, जानिए क्यों कहा ऐसा बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मेरठ-हापुड़ रोड पर अलफहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मीट प्लांट है। इसकी कुल भूमि 13.17 हेक्टेयर में 0.544 हेक्टेयर रोड चौड़ीकरण की जमीन है। 1.1329 हेक्टेयर जमीन ग्रीन वर्ज की है। इस पर भी निर्माण नहीं किया जा सकता, 10.75 हेक्टेयर सार्वजनिक सुविधाओं की जमीन है, जिस पर निर्माण तो हो सकता है, लेकिन पहले इसका भू-उपयोग परिवर्तन उद्योग स्थापना के लिए कराना पड़ेगा। इन कारणों से याकूब कुरैशी के मीट प्लांट को एमडीए से लेकर कमिश्नर कोर्ट तक कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट से भी अवैध हिस्सा गिराने का आदेश मिलने के बाद याकूब कुरैशी ने मीट प्लांट का अवैध हिस्सा तोडऩे का निर्णय लिया। इसमें प्लांट में बनाई गई मस्जिद भी शामिल है। हाई कोर्ट का आदेश था कि ग्रीन वर्ज और रोड चौड़ीकरण के हिस्से वाला ढांचा गिराकर नए सिरे से नक्शा पास का आवेदन किया जाए।
यह भी पढ़ेंः मुआवजा नहीं मिलने से गुस्साए किसान केरोसिन लेकर बिल्डिंग पर चढ़े, मच गया हड़कंप, देखें वीडियो अलफहीम मीटेक्स के प्रबंध निदेशक इमरान कुरैशी का कहना है कि हाईकोर्ट के अंतर्गत जो हिस्सा ग्रीन वर्ज व रोड चौड़ीकरण में आ रहा था, उसे तोड़ दिया गया है। मस्जिद भी तोड़ दी गई है। फिर भी एमडीए नक्शा पास करने में रुचि नहीं दिखा रहा है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है।
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