यह भी पढ़ेंः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को क्रांतिधरा पर करने जा रहे हैं वेस्ट यूपी की पहली चुनावी रैली बसपा प्रत्याशी मलूक नागर पर आरोप है कि उन्होंने मवाना के एक इंटर कालेज में बिना प्रशासनिक अनुमति के चुनावी सभा की। इस पर उनके खिलाफ एसडीएम मवाना ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन पर चुनाव आचार संहिता और धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है।शनिवार को बिजनौर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी मलूक नागर ने मवान के नवजीवन इंटर कॉलेज मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। आरोप है कि इसके लिए उन्होंने प्रशासन से अनुमति नहीं ली थी। मवाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चुनावी सभा को खत्म करने की बात कहीं लेकिन इसके बाद भी चुनावी सभा चलती रही। इस पर एसडीएम के आदेश पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
यह भी पढ़ेंः मायावती के इस खास सिपाही की पिछले पांच साल में घट गर्इ नगदी, नामांकन के समय दिया एेसा ब्योरा आरोप है कि बसपा प्रत्याशी मलूक नागर सभा में मौजूद लोगों से उनके पक्ष में मतदान करके जिताने की अपील की। इसकी जानकारी एसडीएम अंकुर श्रीवास्तव को लगी। इस पर उन्होंने तहसील कर्मचारी को भेजकर जानकारी करने का आदेश दिया। इस पर उक्त कर्मचारी ने वहां पहुंचकर जायजा लिया। एसडीएम अंकुर श्रीवास्तव ने कोतवाली प्रभारी संजय कुमार को धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कोतवाली प्रभारी संजय कुमार का कहना है कि आदर्श आचार संहिता के साथ ही जिले में धारा 144 लगी हुई है। इसलिए प्रशासन की बिना अनुमति कोई भी प्रत्याशी आयोजन नहीं कर सकता है। वहीं बसपा प्रत्याशी मलूक नागर का कहना है कि यह भाजपा सरकार की साजिश है। वह महागठबंधन की बढ़त से घबराई हुई है।