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ITR Filing: ITR भरते ये लापरवाही पड़ेगी भारी, Cancel हो जाएगा रिटर्न; आ सकता है नोटिस

ITR Filing: आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। आईटीआर भरते समय अगर जरा भी लापरवाही की तो रिटर्न कैसिंल हो जाएगी और आयकर विभाग का नोटिस भी आ सकता है।

मेरठJul 18, 2023 / 11:38 am

Kamta Tripathi

ITR भरते ये लापरवाही पड़ेगी भारी

ITR Filing: आईटीआर भरते समय अगर लापरवाही की तो वो भारी पड़ सकती है। इस लापरवाही के कारण रिटर्न खारिज हो सकता है और नोटिस भी आ सकता है। आईटीआर भरते समय फॉर्म 26एएस के साथ एआईएस पर ध्यान देना जरूरी है। आईटीआर भरते समय दी जानकारी इन दोनों फॉर्म में दी सूचनाओं से मेल नहीं खाती तो रिटर्न खारिज हो जाएगा। इसके बाद आयकर विभाग से नोटिस भी आ सकता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की आखिरी तिथि 31 जुलाई, 2023 है। इसके बाद आईटीआर समय-सीमा बढ़ाए जाने की कोई उम्मीद नहीं है। आईटीआर भरना चाहते हैं तो प्रक्रिया शुरू करने से पहले जरूरी कागजात जुटा लें। इन कागजातों में फॉर्म 26 एएस और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) जरूरी हैं। जिन पर रिटर्न भरते समय बहुत ध्यान देने की जरूरत है। फॉर्म 26एएस के साथ एआईएस पर ध्यान देना जरूरी है। आईटीआर भरते समय दी जानकारी इन दोनों फॉर्म में दी सूचनाओं से मेल नहीं खाएगी तो रिटर्न खारिज किया जा सकता है। IT की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर लॉग इन कर AIS Form का प्रिंट निकाला जा सकता है।
दोनों में खास अंतर
एआईएस से पहले आईटीआर भरते समय फॉर्म 26एएस की जांच करनी पड़ती थी। संबंधित वित्त वर्ष में चुकाए सभी कर की डिटेल आयकर विभाग के रिकॉर्ड में है या नहीं। इसकी पुष्टि फॉर्म 26एएस से हो जाती थी। एआईएस का दायरा फॉर्म 26एएस से अलग है। इसमें भरे कर विवरण के अलावा अलग-अलग तरीके से होने वाली आय जैसे वेतन, ब्याज, लाभांश व कैपिटल गेन्स का ब्योरा देना होगा।
दोनों फॉर्म में गलत जानकारी है तो…
फॉर्म 26एएस और एआईएस में गलत जानकारी दी गई हो या विवरण को अपडेट नहीं किया तो ऐसे में संबंधित वित्त वर्ष में किए वित्तीय लेनदेन के वैध कागजात पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, सेल डीड और डीमैट स्टेटमेंट आदि होनी जरूरी है। इन दस्तावेजों के आधार पर एआईएस में गलती सुधारने के लिए फीडबैक दे सकते हैं।

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