यह भी पढ़ेंः Lok Sabha Election Meerut: 18 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला उन्होंने प्रेसवार्ता में कहा कि किसी भी दल या उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो विभिन्न जातियों, धार्मिक, भाषाओं आैर समुदाय के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि लोग अपने भीतर सहने की भावना उत्पन्न करें, तनाव पैदा न होने दें। अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना ऐसी न की जाए, जिससे किसी को ठोस पहुंचे। राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रम कार्य तक ही सीमित होना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि यह भी आवश्यक है कि ऐसी सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। जिसका संबंध अन्य दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से हो। उनके कहा कि कार्यकर्ताओं के बारे में ऐसी कोई सूचना नहीं दी जानी चाहिए जो कि अफवाहों को जन्म दें, ऐसे आरोप तोड़मरोड़ कर कही गई बातों पर आधारित होते हैं।
यह भी पढ़ेंः आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन ने लिया बड़ा एक्शन, इनके खिलाफ उतार दी पुलिस जिलाधिकारी ने कहा कि आचार संहिता के चलते किसी भी गाड़ी पर चुनाव प्रचार सामग्री का पोस्टर या बैनर न लगा हो। इसके अलावा चुनावी सभा में किसी भी प्रत्याशी द्वारा चुनाव की सामग्री न बांटी जाए। अन्यथा चुनाव आयोग सख्त से सख्त कार्रवाई करने को बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि बिना किसी की आज्ञा के उसके घर और दीवारों पर कोई बैनर और पोस्टर न लगाया जाए। किसी भी आम आदमी को परेशान नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी दल का प्रत्याशी किसी जाति विशेष के लोगों को धमकाता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।