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आरटीओ ने दी जानकारी मेरठ संभागीय परिवहन अधिकारी हिमेश तिवारी ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना महामारी के चलते यह घोषणा की है। इस घोषणा से ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र और परमिट जैसे वाहनों से जुड़े जरूरी दस्तावेजों की वैधता अब 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए होगी। एजेंट या फिर फर्जीवाड़े के चक्कर में न फंसे उन्होंने बताया कि आदेश तो काफी पहले ही आ चुके हैं। जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है उनको बताया जा रहा है। जिससे कि वो किसी एजेंट या फिर फर्जीवाड़े के चक्कर में न फंस जाएं। उन्होंने बताया कि ये वैधता केवल उनही वाहनों पर लागू होगी जिनके दस्तावेज 21 फरवरी 2020 के बाद समाप्त हुई है। बता दे कि इस संबंध में MORTH ने राज्य सरकार और आरटीओ ऑफिस को सूचित कर दिया है।
मेरठ में मिलेगी 31 अक्टूबर तक राहत कोरोना महामारी के चलते ही प्रदेश सरकार ने राज्य में वाहनों के दस्तावेज की वैधता की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर कर दी है। यह मेरठ और प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में MORTH ने वाहनों के दस्तावेज की वैधता की अंतिम तिथि रखी है। जबकि दिल्ली में इसके लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर की गई है।
इससे पहले भी कई बार बढ़ चुकी है तारीख बता दे कि लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के कारण इससे पहले भी कई बार अंतिम तिथि को बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले 30 मार्च 2020 को वैधता बढ़ाया गया था। उसके बाद फिर से जून 2020 में डेडलाइन बढ़ाई गई। 24 अगस्त को डेडलाइन बढ़ाई गई और दिसंबर 2020 और मार्च 2021, जून 2021 और अब इसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है।
अब ऑनलाइन भी करा सकते हैं नवीनीकरण सरकार ने वाहन दस्तावेजों के नवीनीकरण की तारीख को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं दिल्ली सरकार ने इसकी डेडलाइन को 30 नंवबर तक के लिए बढ़ा दी है। ऐसे में ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट के नवीनीकरण कराने के लिए आपके पास काफी समय है। वहीं अब ऑनलाइन भी नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करवाई जा सकती है।