मेरठ

Indian Railways: ट्रेन की कंफर्म टिकट कर सकेंगे ट्रांसफर, जाने नियम

अब अपनी कंफर्म टिकट को किसी दूसरे यात्री को ट्रांसफर कर सकेंगे। भारतीय रेल ने इसके लिए नियम लागू किए हैं।

मेरठFeb 17, 2023 / 02:53 pm

Kamta Tripathi

रेलवे ने बदले कंफर्म टिकट पर यात्रा के नियम

ट्रेन में यात्रा को लेकर प्लानिंग करनी होती है। ट्रेन में कंफर्म टिकट लेना काफी मुश्किल होता है। लेकिन अब रेलवे कंफर्म टिकट को किसी अन्य दूसरे यात्री को ट्रांसफर की सुविधा दे रहा है। रेलवे के इस नए नियम से यात्रियों को काफी फायदा होगा।
यह भी पढ़ें

फरमानी नाज ने गाया भजन, ‘बागेश्वर धाम की जय’, किया हनुमान महिमा का गुणगान



रेलवे ने जारी किया नया नियम
रेलवे ने अपने यात्रियों की सुविधा के लिए नए नियम जारी किए। इन नए नियम के मुताबिक यात्री अपना कंफर्म टिकट किसी अन्य को ट्रांसफर कर सकेंगे।

रेलवे ने यात्रा के दौरान यात्रियों के कई विकल्प खुले रखे हैं। रेलवे के इस नए नियम का उद्देश्य यात्रियों को सफर का अनुभव भी है।

यह भी पढ़ें

पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के दूसरे बेटे फिरोज की गैंगस्टर मामले में हाईकोर्ट से जमानत



कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि ट्रेन टिकट पर किसी दूसरे व्यक्ति को यात्रा करना होता है। ऐसे में कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि क्या टिकट पर कोई अन्य व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर सकता है।


परिवार के किसी भी सदस्य को कर सकेंगे ट्रांसफर
भारतीय रेलवे ने ट्रेन टिकट ट्रांसफर करने का एक खास नियम बना दिया है। इसके मुताबिक यात्री अपना टिकट परिवार के किसी सदस्य को ट्रांसफर कर सकेगा। रेलवे का कंफर्म टिकट पिता, माता, भाई, बेटा, बहन, पति, बेटी, पत्नी को ट्रांसफर कर सकता हैं।
यह भी पढ़ें

डिलीवरी के दौरान महिला के प्राइवेट-पार्ट में छोड़े 3 सेनेटरी पैड, फैला इंफेक्शन

रेलवे की ओर से जारी नए नियम में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि यात्री अपना कंफर्म ट्रेन टिकट परिवार के सदस्य ब्लड रिलेशन को यात्रा करने के लिए दे सकता है।

24 घंटे पहले देना होगा स्टेशन मास्टर को आवेदन
बता दें कि इसके लिए ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री को अपना आवेदन पत्र स्टेशन मास्टर को देना होगा। इसके बाद स्टेशन मास्टर ट्रेन में संबंधित व्यक्ति की यात्रा करने के लिए अनुमति दे देगा।
यह भी पढ़ें

एक युवती के चक्कर में घर बुलाकर दी दावत फिर तलवार से तीन छात्रों को काटा

यात्री को इसके लिए 24 घंटे पहले आवेदन देना होगा। अगर किसी शादी में जाने वाले लोगों के सामने ऐसी स्थिति बनती है तो शादी और पार्टी के आयोजक को 48 घंटे पहले दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। सबसे जरूरी है कि टिकट सिर्फ एक बार ट्रांसफर हो सकेगा।

Hindi News / Meerut / Indian Railways: ट्रेन की कंफर्म टिकट कर सकेंगे ट्रांसफर, जाने नियम

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.