यह भी पढ़ेंः लेडी सिंघम के यहां बीते 296 दिन इन्हें बहुत याद आएंगे केस डायरी मजबूत कर रही पुलिस मेरठ की तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी ने केस डायरी इतनी मजबूत की है कि योगेश पर रासुका भी लग सकती है। केस डायरी में और सबूत एकत्र किए जा रहे हैं। योगेश के खिलाफ सबसे मजबूत सबूत वह सीडी है जिसमें योगेश गांवों की बैठक में लोगों को उकसाते दिखाई दे रहे हैं। योगेश के खिलाफ पुलिस ने ये धाराएं लगार्इ हैं।
यह भी पढ़ेंः मंजिल सैनी बाल्य देखभाल अवकाश पर, जानिए यूपी के 36 आर्इपीएस अफसरों की नर्इ तैनात यह भी पढ़ेंः प्रधानमंत्री आवास योजना में भी अफसरों की कमीशनखोरी का यह ‘खेल’ यह भी पढ़ेंः चार महीने पहले भाजपा के इस कद्दावर नेता ने दी थी यह सलाह, इस पर काम नहीं हुआ तो मिल रही हार! पूर्व विधायक पर लगी धाराएं आैर इनकी सजा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रबोध कुमार शर्मा के अनुसार- 147 में बलवा करना तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। धारा 148 हथियार लेकर बलवा करना सात साल तक की सजा हो सकती है। 149 सामान्य उद्देश्य से अपराध करना और सिद्ध होने पर उम्रकैद तक की सजा। धारा 332 सरकारी कार्य में बाधा डालना दो साल तक की सजा। 353 लोकसेवा पर हमला करना दो साल तक की सजा। धारा 436 के अंतर्गत आग लगाने पर उम्रकैद तक की सजा। धारा 427 संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दो साल तक की सजा। धारा 395 डकैती डालना उम्रकैद तक की सजा। धारा 307 में जानलेवा हमला करना जिसमें उम्रकैद की सजा निश्चित है। धारा 504 धमकी देना एक साल तक की सजा। 509 महिला के कपड़े फाड़ना तीन साल तक की सजा। 7 क्रिमिनल एक्ट सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना पांच साल तक की सजा हो सकती है। कंकरखेड़ा थाने के अलावा नौ मुकदमों में योगेश वर्मा समेत 88 लोगों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली गई है। जल्द ही कोर्ट में पेश कर देंगे।