वकील मनमोहन विज ने बताया कि राजेंद्र अग्रवाल पर 2012 में मेरठ सिटी स्टेशन पर रेल रोकने का आरोप लगा था। 29 फरवरी को अदालत में उन्होंने यह कहा कि यह मामला झूठा है और उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाने का प्रयास किया गया था।
इस पर न्यायालय ने सबूतों की जांच करके सांसद राजेंद्र अग्रवाल को न्यायालय की कार्यवाही तक कस्टडी में रहने और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।