हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि दोनों थाने की रिपोर्ट लेकर प्रशासनिक अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सिटी मजिस्ट्रेट राहुल विश्वकर्मा की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। कोठे मालिकों ने अदालत में शपथ पत्र दिया था कि अब इन कोठों पर गलत काम नहीं होगा। वह अपना व्यापार ही चलाएंगे।
अदालत से आदेश होने के बाद संबंधित दोनों थाना पुलिस से महिलाओं ने सुरक्षा की मांग की है। महिलाओं ने बताया कि इन कमरों में उनका परिवार रहेगा या फिर वह व्यापार करेंगे। स्थानीय कुछ लोग परिवार पर हमला कर सकते हैं।
इंस्पेक्टर देहलीगेट विनय कुमार ने बताया है कि सुरक्षा के लिए मोबाइल पर कॉल आई थी। अदालत से कोठा खुलने के कोई आदेश उनको नहीं मिले हैं। कोठे खुलेंगे या नहीं, इसकी जानकारी थाने में नहीं है।
इंस्पेक्टर देहलीगेट विनय कुमार ने बताया है कि सुरक्षा के लिए मोबाइल पर कॉल आई थी। अदालत से कोठा खुलने के कोई आदेश उनको नहीं मिले हैं। कोठे खुलेंगे या नहीं, इसकी जानकारी थाने में नहीं है।
यह भी पढ़ें