सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य
जिलाधिकारी मेरठ दीपक मीणा ने जिले में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि विगत कुछ दिनों में एनसीआर क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत कोरोना संक्रमण को प्रभावी रूप से नियंत्रित किये जाने हेतु मुख्य सचिव उप्र शासन लखनऊ के पत्र के अंतर्गत दिशा-निर्देश प्राप्त हुये हैं। जिनका अनुपालन जनपद मेरठ में कराये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।
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उन्होंने बताया कि जनपद मेरठ के सभी सार्वजनिक स्थानों, सरकारी व निजी कार्यालय,न्यायालयों व स्कूलो में मास्क लगाया जाना अनिवार्य होगा। जनपद में जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निकाय व अन्य विभाग पब्लिक एड्रेस सिस्टम को पुनः प्रभावी रूप से क्रियाशील कराते हुये प्रचार प्रसार कराये। वैक्सीनेशन के लिए एक विशेष अभियान चलाकर 12-14 वर्ष आयु 15-17 वर्ष आयु एवं 18 वर्ष से अधिक आयु के छूटे हुये और बूस्टर डोज हेतु अर्ह व्यक्तियों का टीकाकरण कराया जाये। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपरोक्त निर्देशों का जनपद में कडाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि जनपद मेरठ के सभी सार्वजनिक स्थानों, सरकारी व निजी कार्यालय,न्यायालयों व स्कूलो में मास्क लगाया जाना अनिवार्य होगा। जनपद में जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निकाय व अन्य विभाग पब्लिक एड्रेस सिस्टम को पुनः प्रभावी रूप से क्रियाशील कराते हुये प्रचार प्रसार कराये। वैक्सीनेशन के लिए एक विशेष अभियान चलाकर 12-14 वर्ष आयु 15-17 वर्ष आयु एवं 18 वर्ष से अधिक आयु के छूटे हुये और बूस्टर डोज हेतु अर्ह व्यक्तियों का टीकाकरण कराया जाये। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपरोक्त निर्देशों का जनपद में कडाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।