मऊ

बकरे के चलते दो लोगों की हत्या, 12 साल बाद मिली फांसी की सजा

उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में घोसी कोतवाली क्षेत्र के भिखारीपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 12 साल पहले की गई दो लोगों की हत्या के मामले में तीन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। यह हत्या बकरे को लेकर हुए विवाद में की गई थी।

मऊDec 07, 2021 / 12:33 pm

Karishma Lalwani

Two People Killed For Hitting Goat Court Sentenced Convicts to Death

मऊ. उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में घोसी कोतवाली क्षेत्र के भिखारीपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 12 साल पहले की गई दो लोगों की हत्या के मामले में तीन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। यह हत्या बकरे को लेकर हुए विवाद में की गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रामराज द्वितीय ने अकलू चौहान, जयचंद व रामसरन को मृत्यु दंड के साथ 10-10 हजार रुपये का जुर्माने भरने का आदेश दिया है। इसके साथ ही जुर्माने की धनराशि जमा होने पर उसका 80 प्रतिशत हिस्सा मृतक के वारिसों को देने का आदेश है।
12 साल पहले हुई थी घटना

घोसी कोतवाली क्षेत्र के भिखारीपुर निवासी तुलसी गुप्ता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप था कि 7 मार्च, 2009 को अकलू चौहान के बकरे ने खेत में उसकी फसल को नुकसान पहुंचाया। गुस्से में उसने बकरे को मारा जिससे कि उसकी मौत हो गई। इससे गुस्साए अकलू ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर तुलसी के पिता राम सनेही की धारदार हथियार से हत्या कर दी. वहीं उनकी चीख सुनकर उन्हें बचाने आए पब्बर की भी गोली मार कर हत्या कर दी। इस घटना के 12 साल बाद सजा सुनाई गई है।
सबूतों के आधार पर सजा

इस जघन्य हत्याकांड विचारण के दौरान कुल सात गवाहों को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार पाण्डेय ने न्यायालय में परीक्षित कराया। एक कोर्ट विटनेस का भी परीक्षण कराया गया। न्यायाधीश ने सबूतों के आधार पर अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों सुनने के बाद आरोपी अकलू चौहान, जयचंद तथा रामसरन को मामले में फांसी की सजा सुनाई है।
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