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मऊ में नशा तस्कर बदरुद्दीन की अवैध संपत्ति पर प्रशासन का शिकंजा, गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क

क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि बदरुद्दीन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसकी अब तक करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। थाना कोतवाली में धारा 14(1) के तहत दर्ज मुकदमों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

मऊJan 27, 2025 / 11:50 pm

Abhishek Singh

मऊ: जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मुंशीपुरा नई बस्ती में नशा तस्कर बदरुद्दीन की करोड़ों की अवैध संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया गया। प्रशासन ने आज उसकी तीन मंजिला आलीशान इमारत, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपये है, पर कार्रवाई की।

इससे पहले भी बदरुद्दीन की कई संपत्तियां, जिनमें जमीन, मकान, मोटरसाइकिल और रिक्शा शामिल हैं, कुर्क की जा चुकी हैं। लेकिन इस बार की कार्रवाई में बदरुद्दीन की पत्नी के नाम पर बनाई गई इस तीन मंजिला आलीशान इमारत को निशाना बनाया गया।
प्रशासन ने इलाके में ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी कर यह ऐलान किया कि यह संपत्ति एक कुख्यात नशा तस्कर की है, जो अवैध तरीकों से अर्जित धन से बनाई गई थी। पूरे मोहल्ले में यह खबर आग की तरह फैल गई, जिससे लोगों के बीच चर्चा का माहौल बन गया।
क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि बदरुद्दीन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसकी अब तक करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। थाना कोतवाली में धारा 14(1) के तहत दर्ज मुकदमों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
जांच में यह सामने आया है कि बदरुद्दीन, निवासी मुंशीपुरा नई बस्ती, अवैध नशे के व्यापार से बड़ी मात्रा में धन अर्जित कर चुका था। उसने अपनी पत्नी के नाम पर यह संपत्ति बनाई थी। तहसीलदार और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में संपत्ति कुर्क की गई।

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