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आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
पुलिस ने गांव के प्रधान के पिता समेत चार लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 511 (आजीवन कारावास की सजा का प्रयास करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। इस महीने की शुरूआत में महिला के गांव में कथित तौर पर एक पंचायत हुई थी, जिसमें 50 निवासियों ने हिस्सा लिया था। मामला अभी अदालत में लंबित होने के कारण सदस्यों ने आरोपी के साथ महिला पर अपनी शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। ऐसा नहीं करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।
एक गिरफ्तार, बाकी की तलाश- एसएसपी
पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने बताया कि चारों आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है।
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जुलाई 2017 में हुई थी महिला के साथ छेड़छाड़
पुलिस के मुताबिक, जुलाई 2017 में महिला के साथ कथित तौर पर एक स्थानीय व्यक्ति ने छेड़छाड़ की थी। पुलिस ने उसे आईपीसी की धारा 354 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया था। बाद में उसे 15 दिनों के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था।