दर्ज कराया केस निर्धारित रुपए से 20 रुपए ज्यादा वसूलने के मामले में तुंगनाथ चतुर्वेदी ने इस अवैध वसूली के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज करा दियाण् केस में जनरल भारत संघ द्वारा जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर और मथुरा छावनी रेलवे स्टेशन के विंडो बुकिंग क्लर्क को पार्टी बनाया।
यह भी पढ़ें – Mausam Vibhag Alert : मौसम विभाग का यूपी के करीब 22 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट, जानें जिलों के नाम उपभोक्ता फोरम का आदेश वकील तुंगनाथ चतुर्वेदी ने 21 साल तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। अंत में उपभोक्ता फोरम ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 20 रुपए प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत ब्याज सहित मानसिक, आर्थिक और वाद व्यय के लिए 15 हजार रुपए जुर्माने के रूप में अदा करने का आदेश दिया।
यह भी पढ़ें – 15 अगस्त को पूरा लखनऊ शहर एक मिनट के लिए थम जाएगा जानें क्यों न्याय मिलने में समय लगा पर संतुष्ट – वकील उपभोक्ता फोरम ने रेलवे को 30 दिन के अंदर धनराशि वापस करने के आदेश दिए हैं। और आदेश में कहाकि, अगर रेलवे 30 दिन के अंदर धनराशि वापस न कर सका तो 20 रुपए पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज से रकम चुकानी होगी। एडवोकेट तुंगनाथ चतुर्वेदी ने बताया कि, न्याय मिलने में समय लगा पर वह संतुष्ट हैं।