ऋषभ जैन, उबैदुर रहमान और जी कादर हुसैन एक नॉन रजिस्टर्ड firm के माध्यम से सेबी के नियमों का उल्लंघन करते हुए एडवाइजरी कारोबार कर रहे थे । सेबी ( SEBI ) ने इन लोगों को नोटिस भेजकर नामजद किया है। उबैदुर रहमान की मौत हो चुकी है, मगर सेबी ( Securities Exchange Board Of India ) ने बाकी दोनों लोगों और उनके कानूनी प्रतिनिधियों को निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया है।
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सेबी ( SEBI ) ने इस आदेश को देते हुए इन दोनों की तीन साल तक जब तक वे निवेशकों का सारा पैसा लौटे दें । इन लोगों पर 3 साल के लिए बैन ( BAN FOR 3 YEARS ) लगाया है। सेबी को ऐसी कई वेबसाइटों के खिलाफ शिकायत मिली है, जो पंजीकरण के बिना ही निवेश सलाह ( INVESTMENT ) का काम कर रही हैं। इन लोगों ने लोगों को झूठे रिटर्न का झांसा देकर पैसा जुटाया और बाद में लोगों के फोन उठाना फभी बंद कर दिया।
सब्सक्रिप्शन ( Subscription ) शुरू होने के बाद वे कुछ दिन तो निवेशकों को स्टॉक टिप्स देते थे, मगर बाद में उन्हें टिप्स देना और उनके फोन उठाना ही बंद कर देते थे। आपको जानकर हैरानी होगी सब्सक्रिप्शन फीस के नाम पर इन दोनों लोगों ने 10 करोड़ रुपये से अधिक की रकम वसूली। इन्होने ये पैसा सीधे बैंक अकाउंट ( Bank Account ) के माध्यम से लिया गया है।