बाजार

बदलने जा रहा आपका पेट्रोल खरीदने का अंदाज, अब शॉपिंग मॉल व रिटेल शॉप पर भी मिलेगा पेट्रोल

खुदरा पेट्रोल बेचने से जुड़े नियमों में होने जा रहा बदलाव।
एक्सपर्ट कमिटी ने पेट्रोलियम मंत्रालय को दिया सुझाव।
250 करोड़ रुपए की नेटवर्थ वाली कंपनी भी खोल सकेगी पेट्रोल पंप।

May 29, 2019 / 06:19 pm

Ashutosh Verma

बदलने जा रहा आपका पेट्रोल खरीदने का अंदाज, अब शॉपिंग मॉल व रिटेल शॉप पर भी मिलेगा पेट्रोल

नई दिल्ली। आपका पेट्रोल ( Petrol ) खरीदने का अंदाज बहुत जल्द बदलने वाला है, क्योंकि अब आपको किसी शॉपिंग मॉल या रिटेल शॉप में भी पेट्रोल मिल सकता है। दरअसल, पेट्रोलियम मंत्रालय पेट्रोल पंप खोलने से जुड़े कई नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। पेट्रोलियम मंत्रालय अंतर्गत बनी एक एक्पर्ट कमिटी ने इसके बारे में सिफारिश की है। इसी सिफारिश को देखते हुए मंत्रालय अब पेट्रोल पंप खोलने को लेकर नियमों कुछ बदलाव करने पर विचार कर रहा है।

यह भी पढ़ें – 40 साल बाद Pizza Hut अपने पैन पिज्जा में करने जा रहा बदलाव, जानिए स्वाद में कैसा होगा ये खास पिज्जा

नियमों में क्या होगा बदलाव

ऐसे में यदि इस पेट्रोलियम मंत्रालय की यह पहल जमीनी रूप लेती है तो 250 करोड़ रुपए से अधिक की नेटवर्थ की कोई भी कंपनी पेट्रोल पंप खोल सकती है। मौजूदा नियमों के तहत किसी भी कंपनी के पास पेट्रोल पंप खोलने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का नेटवर्थ होना चाहिए। पेट्रोलियम मंत्रालय ने पिछले साल अक्टूबर माह में खुदरा ईंधन रिटेल से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए एक एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया था। इस कमिटी का गठन ईंधन बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए किया गया था।

यह भी पढ़ें – पीएसयू बैंकों में बिकवाली से टूटा शेयर बाजार, 248 अंक लुढ़ककर बंद हुआ सेंसेक्स

सरकार ने मांगी आप से राय

सरकार द्वारा यह नया नियम बनाने के बाद मॉल और शॉपिंग कॉम्पलेक्स में भी पेट्रोल पंप खोला जा सकता है। हालांकि, शुरुआती दौर में सरकार ने इस नियम से पहले आम लोगों की राय भी मांगी है। अगर कोई कंपनी पेट्रोलियम सेक्टर में कारोबार नहीं भी करती है तो भी उसे ईंधन बेचने का लाइसेंस मिल सकता है। एक्सपर्ट कमिटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि पेट्रोल पंप खोलने के लिए 2,000 करोड़ रुपए नेटवर्थ की शर्त की जगह इसे घटाकर 250 करोड़ रुपए का देना चाहिए।

यह भी पढ़ें – ट्रंप प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम, भारत को करंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से किया बाहर

कैसे होगा आम लोगों को फायदा

पेट्रोल-पंप खोलने के नियमों में दी जाएगी ढील कमिटी ने 3 रूञ्ज एक्सप्लोरेशन या ऑयल एंड गैस सेक्टर में जरूरी प्रोडक्शन से जुड़े नियम में भी ढील देने की सिफारिश की है। कमिटी का मानना है कि यदि कंपनियों को आसानी से लाइसेंस मिलेगा तो इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आम लोगों के लिए पेट्रोल पंप खोलना आसान हो जाएगा। साथ ही कमिटी ने यह भी सिफारिश की है कि दूर-दराज के इलाकों में 5 फीसदी रिटेल आउटलेट खोलने की भी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।

अगर कोई रिमोट एरिया में रिटेल आउटलेट खोलना चाहता है तो उसे 3 करोड़ रुपए प्रति आउटलेट के हिसाब से बैंक गारंटी के तौर पर जमा करानी होगी। वहीं, जो एरिया रिमोट एरिया के दायरे में नहीं आते उन्हें बैंक गारंटी के तौर पर प्रति आउटलेट 2 करोड़ रुपए जमा करानी होगी। वहीं, एक अन्य नियम के मुताबिक, लाइसेंस मिलने के बाद कंपनी को दो साल के भीतर रिमोट एरिया में 5 फीसदी रिटेल आउटलेट खरीदना अनिवार्य है।

Business जगत से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर और पाएं बाजार, फाइनेंस, इंडस्‍ट्री, अर्थव्‍यवस्‍था, कॉर्पोरेट, म्‍युचुअल फंड के हर अपडेट के लिए Download करें Patrika Hindi News App.

Hindi News / Business / Market News / बदलने जा रहा आपका पेट्रोल खरीदने का अंदाज, अब शॉपिंग मॉल व रिटेल शॉप पर भी मिलेगा पेट्रोल

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.