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अब तक हॉल मार्किंग 14, 18 और 22 कैरेट सोने के लिए ही अनिवार्य थी, पर अब इसे 20 कैरेट के गहनों और 24 कैरेट के बुलियन के लिए भी जरूरी बनाया जा सकता है। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय इन दोनों श्रेणियों को भी अनिवार्याता की सूची में जोडऩे की तैयारी कर रहा है।
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सूत्रों के मुताबिक नए नियमों को अधिसूचित करने की तैयारियां तकरीबन पूरी हो गई हैं। नीति आयोग और उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ( डीआईपीपी ) की ओर से 30 अप्रैल तक सुझाव मिलने के बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार ने नवंबर 2018 में इसके लिए एक ड्राफ्ट जारी कर सुझाव मांगे थे।
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