सरकार ने विधवा से शादी करने वाले व्यक्ति को ग्यारह हजार रूपये इनाम देने की व्यवस्था बनाई है। बशर्ते विधवा की आयु 35 वर्ष से कम हो।
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निराश्रित महिला पुनर्विवाह दंपत्ति पुरस्कार योजना के तहत जनपद में ऐसे पांच लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो किसी विधवा से शादी रचाई हो।
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विधवा से तात्पर्य ऐसी महिला से है जिसके पति की मृत्यु हो गई हो। जबकि विधवा से शादी करने वाले पति का तात्पर्य ऐसे पुरूष से है जो विवाह के समय अविवाहित अथवा बिधुर हो। इनाम की धनराशि केवल एक बार ही मिलेगी।
इस योजना के तहत इनाम पाने के लिए लाभार्थी को विवाह के एक साल के अंदर आवेदन करना होगा। लाभार्थी अथवा उसकी पत्नी आयकर दाता न हो।
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योजना का इनाम पाने के लिए पति को निर्धारित फार्म पर आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज भी लगाना होगा। आवेदन संबंधित एसडीएम व जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकता है।
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जिला प्रोबेशन अधिकारी अजातशत्रु शाही ने बताया कि, इस विधवा पुनर्विवाह पुरस्कार योजना के तहत पांच व्यक्तियों को पुरस्कृत करने का लक्ष्य है। जिसमें से एक दंपत्ति को पुरस्कृत किया जा चूका है। अभी चार दंपत्ति को पुरस्कृत किया जाना है। इच्छुक लाभार्थी आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।