यह भी पढ़े – गाजियाबाद के 34 स्कूलों की मान्यता पर छाए संकट के बादल, कहीं आपके बच्चे का स्कूल भी इसमें शामिल तो नहीं? आईएएस अफसरों के लिए पहले से लागू व्यवस्था
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की तरफ से इससे पहले मंत्रियों और आईएएस अफसरों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए गए थे। यानी कि आईएएस अधिकारियों के लिए अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पहले से अनिवार्य है। इसके अलावा भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत यह व्यवस्था पहले से लागू है।
यह भी पढ़े – मौलाना तौकीर ने स्थगित किया प्रदर्शन, बोले- इसे हमारा डर न समझें, जल्द नई तारीख का होगा ऐलान ‘स्पैरो-यूपी’ पोर्टल पर ऐसे देना होगा ब्यौरा आपको बता दें कि सभी पीसीएस अफसरों को स्पैरो सॉफ्टवेयर से अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देना होगा। दरअसल प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारियों के लिए लागू व्यवस्था की तर्ज पर ही पीसीएस अफसरों के लिए भी यह व्यवस्था लागू कर दी है। जिसके मुताबिक, यूपी में हर पीसीएस अधिकारी को हर साल 1 से 21 जनवरी के बीच अपनी संपत्ति का हिसाब देना होगा। वहीं जो ऐसा नहीं करेगा, उस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उसका इंक्रीमेंट और पदोन्नति भी प्रभावित हो सकती है।