सभी डीएम को आदेश जारी, कटीले तार हटवाएं यूपी सरकार के आदेश के अनुसार, इस प्रतिबंध के बाद जानवरों को खेत में घुसने से रोकने के लिए किसान साधारण रस्सी का प्रयोग करें। खेत में ब्लेड या कटीले तारों का प्रयोग करने पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई की जाएगी। फसल को बचाने के लिए लगाए जाने वाले कटीले तारों की वजह से अक्सर जानवर घायल और अपंग हो जाते हैं। कई बार तो जानवरों की मौत तक हो जाती है। इस को देखते हुए सरकार सक्रिय हुई। और शासन ने अब इन कटीले तारों को खेतों में लगाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही डीएम को आदेश दिया है कि वह इनको हटवाकर सामान्य रस्सी का किसानों से प्रयोग कराएं।
यह भी पढ़े – Free Electricity : किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली नहीं देगी यूपी सरकार सामान्य रस्सी का प्रयोग करें किसान अपर मुख्य सचिव डा रजनीश दुबे ने डीएम को भेजे पत्र में कहा कि, पशु क्रूरता को रोकने के लिए किसानों के प्रयोग किए जा रहे कटीले व ब्लेड वाले तारों पर जिलों में पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए। इन तारों को खेतों में किसान नहीं लगा सकेंगे। साथ ही जहां पर ये तार लगे हैं उनको हटाकर किसान सामान्य रस्सी का प्रयोग कर सकेंगे।
यह भी पढ़े – यूपी विधानसभा मानसून सत्र में महिला विधायकों के नाम होगा 22 सितंबर, जानें क्यों पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का उल्लंघन उप्र गो सेवा आयोग की बैठक में किसानों के खेतों में कटीले तारों को लगाकर पशुओं के प्रवेश को रोकने को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का उल्लंघन माना जा रहा है।पशुओं के साथ गलत व्यवहार, उनको यातना या पीड़ा देना इस अधिनियम में आता है। वहीं कटीले और ब्लैड वाले तारों से घायल हो रहे आवारा पशुओं के लिए यह अधिनियम लागू होता है।