कैसे लें योजना का लाभ?
उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के समय उपभोक्ता को 30 सितंबर 2024 तक के मूल बकाए का कम से कम 30 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य है। शेष बकाए पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) में छूट दी जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं को पंजीकरण के बाद भुगतान के लिए दो विकल्प मिलेंगे। पहला होगा एकमुश्त भुगतान जिसमें अधिकतम छूट का लाभ मिलेगा। दूसरा भुगतान जिसमें किश्तों में भुगतान होगा। इसमें घरेलू उपभोक्ता 10 किश्तों में और अन्य श्रेणी के उपभोक्ता 4 किश्तों में भुगतान कर सकते हैं।असदुद्दीन ओवैसी ने बदायूं की जामा जामा मस्जिद का उठाया मामला, सोशल मीडिया पर किया ये पोस्ट
योजना में शहरी क्षेत्र के दो किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं, जो पिछली एकमुश्त समाधान योजना (8 नवंबर 2023) में डिफॉल्टर हो चुके हैं, को केवल एकमुश्त भुगतान का विकल्प दिया जाएगा।योजना के चरण और छूट का विवरण
ये योजना तीन चरण में लागू की गई है।- पहला चरण (15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024)
₹5,000 तक के मूल बकाए पर शत-प्रतिशत अधिभार छूट।
₹5,000 से अधिक बकाए पर एकमुश्त भुगतान पर 70 प्रतिशत और किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट।
एकमुश्त भुगतान पर 60 प्रतिशत और चार किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत छूट।
- दूसरा चरण (1 जनवरी से 15 जनवरी 2025)
₹5,000 तक के बकाए पर एकमुश्त भुगतान में 80 प्रतिशत और किश्तों में 65 प्रतिशत छूट।
₹5,000 से अधिक बकाए पर एकमुश्त में 60 प्रतिशत और किश्तों में 50 प्रतिशत छूट।
एकमुश्त भुगतान में 50 प्रतिशत और किश्तों में 40 प्रतिशत छूट।
- तीसरा चरण (16 जनवरी से 31 जनवरी 2025)
₹5,000 तक के बकाए पर एकमुश्त भुगतान पर 70 प्रतिशत और किश्तों में 55 प्रतिशत छूट।
₹5,000 से अधिक बकाए पर एकमुश्त में 50 प्रतिशत और किश्तों में 40 प्रतिशत छूट।
एकमुश्त में 40 प्रतिशत और किश्तों में 30 प्रतिशत छूट।