एक नवंबर 1993 के प्रभाव से मिलेगा पेंशन
अब तक किसी भी सरकारी बैंक में अनिवार्य सेवानिवृत्त या बर्खास्त रिटायर कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलती है। मगर अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ग्रामीण बैंकों के अनिवार्य सेवानिवृत्त, बर्खास्त कर्मियों को एक नवंबर 1993 के प्रभाव से पेंशन मिलेगी।केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने देश के सभी 43 ग्रामीण बैंकों के प्रबंधन को पेंशन भुगतान संबंधी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि ग्रामीण बैंक पेंशन रेगुलेशन-2018 के तहत एक अप्रैल 2018 के प्रभाव से उन सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन दी थी, जो एक अप्रैल 2010 के पूर्व सेवा में थे।
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